एरिया किया सील

#Containment_Area
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जिला दंडाधिकारी द्वारा रतलाम शहर में कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित


#RATLAM 11 अप्रैल 2020/ जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा संक्रमण की संभावना को देखते हुए कोरोना संक्रमित व्यक्ति वेलकम शू दुकान निवास स्थान मोचीपुरा रतलाम को एपि सेंटर घोषित किया गया है। एपि सेंटर को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है जिसकी सीमा निम्नानुसार रहेगी – पश्चिम भाग - स्टाईल फूट वेयर से दक्षिण की ओर चलते हुए सकलेचा कचोरी वाले से झालाबाई के घर तक, झालाबाई के घर से पस्चिम की ओर लेते हुए पप्पु जोशी के घर तक, यहां से दक्षिण की ओर चलते हुए हरमाला रोड (रत्नेश्वर चौराहे तक) टंच ब्यूटी पार्लर तक। दक्षिण भाग - टंच ब्यूटी पार्लर से पूर्व की ओर चलते हुए हाकिमवाडा चौराहे तक, यहां से पूर्व की ओर चलते हुए शेरानीपुरा जमातखाने तक, यहां से उत्तर की ओर शेरानीपुरा खातीपुरा को सम्मिलित करते हुए कालिका माता मंदिर के पीछे तक। उत्तरी भाग- कालिका माता मंदिर के पीछे से पश्चिम की ओर चलते हुए गुलाब चक्कर को लेते हुए मच्छी दरवाजे की पुलिया तक, मच्छी दरवाजे की पुलिया से नगर निगम तिराहे से महलवाडा होते हुए स्टाइल फूट वेयर तक।


कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन के लिए एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 अंतर्गत कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु जिला सर्विलेंस टीम कांटेक्ट ट्रेसिंग टीम कंटेनमेंट एनफोर्समेंट टीम एक्टिव सर्विलेंस टीम सुपरवाइजर री-मेडिकल टीम अतिआवश्यक सामग्री आपूर्ति टीम काउंसलिंग टीम तथा आईईसी टीम का गठन किया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र में आवागमन पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। आपातकालीन एवं अत्यावश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं केवल नगर निगम द्वारा और कार्यरत शासकीय सेवकों को समुचित सुरक्षा के साथ आवागमन की अनुमति रहेगी। प्रतिबंध के पूर्ण पालन कंटेनमेंट एनफोर्समेंट टीम द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। सिर्फ एक ही एंट्री प्वाइंट और एक एग्जिट प्वाइंट सुनिश्चित करने का कार्य कंटेनमेंट एनफोर्समेंट टीम द्वारा ही किया जाएगा। बेरीकेटिंग का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाएगा।


कंटेंटमेंट क्षेत्र के समस्त रहवासियों को 14 दिनों के लिए होम क्वॉरेंटाइन रहने के लिए आदेशित किया गया है। कंटेनमेंट एनफोर्समेंट टीम आदेश का पूर्णता पालन सुनिश्चित करेगी। इसी के साथ 28 दिन का फॉलोअप भी किया जाना है। कांटेक्ट ट्रेसिंग टीम संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आए समस्त व्यक्तियों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में एकत्रित करेगी। एक कार्य एक दिवस में पूर्ण किया जाना है। अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम शहर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। एक्टिव सर्विलेंस टीम अपने निर्धारित क्षेत्र में सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक घर में जाकर निर्धारित प्रारूप अनुसार सर्विलेंस कर जानकारी प्राप्त करेगी। यह कार्य एक दिवस में पूर्ण किया जाना है। एक्टिव सर्विलेंस टीम द्वारा समस्त जानकारी निर्धारित मेडिकल सुपरवाइजर टीम को शाम 6:00 बजे तक उपलब्ध कराई जाएगी। समस्त सुपरवाइजर जानकारी शाम 8:00 बजे तक कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएंगे। सुपरवाइजर को दी गई जानकारी में यदि कोई संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति पाया जाता है तो सुपरवाइजर तत्काल इसका संज्ञान लेकर संदिग्ध व्यक्ति को एंबुलेंस के द्वारा निर्धारित आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा एवं उपचार की प्रक्रिया की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों की जानकारी तत्काल कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य सभी व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में पाए गए हैं उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। सभी कार्य जिला सर्विलेंस टीम के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में किए जाएंगे। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी रतलाम शहर को इंसीडेंट कमांडर बनाया गया है।


प्रतिदिन जो व्यक्ति होम क्वॉरेंटाइन में है उनके फोन, वीडियो कॉल आवश्यकतानुसार काउंसलिंग करेंगे एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यक्ति पैनिक ना हो एवं होम क्वॉरेंटाइन का सख्ती से पालन हो। इस प्रकार की हर 2 दिन में एक व्यक्ति की काउंसलिंग की जाएं। इसका रजिस्टर मेंटेन कर प्रतिदिन जानकारी कंट्रोल रूम पहुंचाई जाएगी। यह कार्य काउंसलिंग टीम द्वारा किया जाएगा। आगे से संक्रमण फैलने से रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई के अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकिंग करते हुए समस्त संबंधितो से अनिवार्यता संपर्क किया जाकर उन्हें भी होम क्वॉरेंटाइन करवाने की कार्रवाई तथा उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुए संपर्क एवं ट्रैकिंग की रिपोर्ट की जाएगी। नगरीय निकाय के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सैनिटाइजेशन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र में अति आवश्यक सामग्री के होम डिलीवरी का दायित्व नगर निगम को सौंपा गया है। आईसी टीम जनजागरूकता लक्षण एवं सावधानियों के बारे में अवगत कराएगी।
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कर्फ्यू का आदेश धारा 144 के तहत प्रतिबंध


रतलाम 11 अप्रैल 2020/ जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण रतलाम जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।


जिले में 10 अप्रेल को एक व्यक्ति कोरोना वायरस पाजिटिव पाया जाने से संक्रमण फेलने कि सम्भावना एवं आम लोगो के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रतलाम शहर में उत्पन्न हुई परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए रतलाम जिले में 23 मार्च 2020 से आगामी आदेश तक सम्पूर्ण लाक डाउन के आदेश जारी किए गए है।  नगर निगम सीमा रतलाम के अंतर्गत सघन जनसँख्या के दृष्टिगत रखते हुए उक्त आदेश का पालन लोक जीवन कि सुरक्षा हेतु सख्ती से कराया जाना अनिवार्य होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाकर इसका सख्ती से पालन कराए जाने का आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है। नगर निगम क्षेत्र में सम्पूर्ण रुप से लाकडाउन रहेगा। जिले की सभी सीमाएं सील की जाती है, किसी भी माध्यम सडक एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद किए जाते हैं। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे। मेडिकल दुकानें, हास्पिटल, सब्जी एवं किराना की होम डिलेवरी, पेट्रोल पम्प एवं सभी बैंक के एटीएम से केश प्रतिपूर्ति की सेवा के अलावा शेष समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द किए जाते हैं। समस्त किराना दुकाने प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुली रहेगी। घर पहुंच सेवा हेतु किराना की दुकानें जिन्हें होम डिलेवरी हेतु चिन्हित किया गया है, वह प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुली रह सकेगी तथा सामान की लोडिंग, अनलोडिंग प्रातः 11.00 से सायं 6.00 बजे के बाद कर सकेत हैं, लेकिन ग्राहक अपने घरों में रहेगे एवं संबंधित दुकानदार के दूरभाष पर आर्डर करने पर दुकानदार एक व्यक्ति से सामान की होम डिलेवरी करेंगे। सब्जी वितरण भी होम डिलेवरी के माध्यम से अनुमति रहेगी।


उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे -


इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई-कार्ड रखना अनिवार्य होगा। सांची दुग्ध होमम डिलेवरी एवं घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता को अनुमति रहेगी। गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी गैस सिलेण्डर का घर-घर प्रदाय चालू रहेगा। दवाई दुकान तथा दवाई की होम डिलेवरी अनुमति रहेगी तथा आपातकालीन स्थिति में परिवार का कोई भी एक व्यक्ति दवाई लाने हेतु अनुमत रहेगा। अस्पताल व पैथालाजी लेब उक्त आदेश से मुक्त रहेंगे।बैंक शाखा प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक खुली रहेगी। साथ ही बैंक ग्राहकों के लिए पानी, छाया, बैठने की व्यवस्था को आपस में 2 मीटर बनाए रखने की व्यवस्था करना बैंक प्रबंधक की जवाबदारी रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। ग्राहक बैक में लेनदेन हेतु जा सकेंगे किन्तु अपनी सुरक्षा हेतु मास्क (रुमाल, गमछा आदि) लगाए रखेंगे।


निराश्रित व्यक्तियों के लिए खाने के पैकेट शासन स्तर पर व अन्य सामाजिक एवं सेवा संस्थाओं के माध्यम से प्रातः 11.00 से दोपहर 2.00 बजे तक तथा सायं 5.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक भोजन वितरित कर सकेंगे। जिले की सभी बैंक/वित्त संस्थाओं के बैंक कारस्पांडस द्वारा घर-घर जाकर प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक कार्य संपादित किया जाएगा। उक्त उल्लेखित अवधि में कियोस्क सेंटर पर कार्य पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने, बन्द करने, आरती, उपासना हेतु केवल संबंधित पुजारी, इमाम, पादरी, ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी। मास्क, सेनिटाईजर, दवाईयां, आवश्यक वस्तुओ का परिवहन करने वाले वाहनों को प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी।


न्यूज पेपर वितरण हेतु प्रातः 6.00 से 8.00 बजे तक अनुमति रहेगी। जल सप्लाय व्यवस्था, आरओ वाटर की होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। पशु-पक्षियों के चारा व दाना पानी निर्वाह/ आपूर्ति किए जाने हेतु दोपहर 12.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक पशु आहार विक्रेता दुकान खोल सकेंगे परन्तु होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी एवं पशुपालकों जैव मित्र पालतू, आवारा पशुओं को पशु आहार देने की छूट प्रदान की जाती है। अत्यन्त आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी स्वविवेक से आवश्यक अनुमति प्रदाय कर सकेंगे।