कल 2 अप्रेल को 7 से 11 तक छूट

नए ब्रेकिंग ग्रुप के लिए .....रतलाम में कल 2 अप्रैल को 7 से 11 की छुट....बड़ी सब्जी मंडी प्रातः 5:00 बजे से प्रातः 8:30 बजे तक तथा सब्जी की फुटकर दुकानें फल दूध किराना दुकानें प्रातः 7:00 बजे से प्रातः 11: 00 बजे तक खुली रहेंगी बंद की जाएगी घर पर बंदी से दूध वितरण की अनुमति है इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा अति आवश्यक होने पर आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए परिवार से एक व्यक्ति ही सीमित समय है तो निकल सकेगा तथा खरीदारी करते समय क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे से 1 से 2 मीटर की दूरी बनाते हुए कतार में रहेंगे तथा दुकान के बाहर चौराहों आदि पर अनावश्यक भीड़ के रूप में रहना प्रतिबंधित है घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज़पेपर हाँकर प्रातः 6:30 बजे से प्रातः 9:30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे मास्क  सैनिटाइजर दवाइयां आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी आवश्यक वस्तुओं दवाइयों आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को एसडीएम कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने पर उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे धार्मिक स्थलों को खोलने बंद करने आरती उपासना हेतु केवल संबंधित पुजारी इमाम पादरी ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन के अनुमति रहेगी रतलाम जिले की सीमा क्षेत्र अंतर्गत संचालित की जाने वाली आटा चक्की की दुकानों पर प्रातः 7:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक केवल पिसाई हेतु अनाज दिया लिया जा सकेगा तथा इसके अतिरिक्त अन्य समय में चक्की केवल मात्र पिसाई कार्य हेतु चालू रखी जाएगी पशु पक्षियों के चारा एवं दाना पानी देने की छूट प्रदान की गई है आदेश आगामी 15 अप्रैल की रात्रि 12:00 बजे तक प्रभाव शील है